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प्रदेश के स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित

by admin on | 2023-04-29 12:54:37 Last Updated by admin on2024-07-04 23:48:02

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प्रदेश के स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित

नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के साथ ही प्रदेश के स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अब न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में जारी दिशा-निर्देश के आधार पर राज्य सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा संबंधी शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया।

अब प्रदेश के किसी भी स्कूल में 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों का ही पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक वर्तमान में जिन बच्चों का कक्षा एक में प्रवेश हुआ है और जिनकी आयु 5 से 6 वर्षों के बीच है, उन्हें कक्षा एक में अध्ययन की अनुमति प्रदान की जाएगी। नामांकन में सुनिश्चित कराया जाएगा कि कक्षा एक में उन्हीं का नामांकन हो जो उस सत्र के 31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। इस साल थोड़ी राहत अगले साल से सख्तीबेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि वर्तमान में प्री- स्कूल (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी) में पढ़ रहे ऐसे बच्चे जो कक्षा एक में दाखिले के समय छह साल से कम आयु के होंगे, उन्हें भी कक्षा एक में प्रवेश दिया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। अगले साल से प्री- स्कूल में विद्यालयों के लिए यह व्यवस्था बाध्यकारी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में प्री-स्कूल (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी) में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जो कक्षा एक में दाखिले के समय 6 से कम आयु के होंगे, उन्हें कक्षा एक में प्रवेश दिया जाएगा और उनके आगे की पढ़ाई की निरंतरता में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। 


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