by admin on | 2023-06-25 18:28:46
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वाहनों का फिटनेस टेस्ट अब किसी भी जिले में कराया जा सकता है। राज्य सरकार ने उप्र मोटरयान नियमावली 1998 को संशोधित करते हुए प्रदेश के समस्त वाहनों को किसी भी जिले में फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा दे दी है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस संशोधन के बाद नियमावली को उप्र मोटरयान (29वां संशोधन) नियमावली 2023 कहा जाएगा। इससे प्रदेश के हजारों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। फिटनेस रिपोर्ट वाहन पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी।
यदि वाहन किसी अन्य राज्य में संचालित किया जा रहा है तो विहित प्राधिकारी उप्र के निकटतम जिले का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या स्वचालित परीक्षण केंद्र होगा। वाहन को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने पर वह नियमावली के अनुरूप वाहन के ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जारी करेगा। वाहन स्वामी फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त होने के दिन से 60 दिन के अंदर आवेदन कर सकता है। संशोधनों में कुछ नियमों को खत्म कर दिया गया है। इनमें रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र अब वाहन के अगले निरीक्षण के लिए दिन तय नहीं कर सकेगा।
साथ ही, वाहन स्वामी के प्रमाण पत्र की समाप्ति के कम से कम एक माह के भीतर आवेदन करने और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए दिन व समय की अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। यदि वाहन स्वामी, वाहन के ठीक होने का प्रमाण पत्र तय अवधि खत्म होने के पूर्व वाहन निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो उसे तय फीस के साथ ही उसके बराबर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना होगा।
एप के माध्यम से ही वाहनों का फिटनेस
एप के माध्यम से ही वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र बनेंगे। ये एप कार्यालय के पांच सौ मीटर के दायरे में काम करेगा। जो भी वाहन फिटनेस के लिए कार्यालय आएगा। उसके छह फोटो खींचकर एप पर अपलोड किए जाएंगे। इसके साथ ही वाहन मालिक को एक फार्म भरना होगा, तभी उसका ऑनलाइन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी हो पाएगा।